सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए सरकार ने बड़ी रहत देने का मन बना लिया है। लम्बे समय से अदालत के अधीन पड़े सहारा निवेशकों के निवेदन पर आखिरकार मुहर लग गई है। केंद्र सरकार ने समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड देने का बयान जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने का पूरा प्लान बना लिया है। सरकार के इस प्लान के तहत सहारा SEBI रिफंड अकाउंट में जमा 5000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उसे निवेशकों तक पहुंचाया जाएगा।
लोगों ने किया था सहारा समूह में करोडो निवेश
देश भर के करोड़ों लोगों ने अपने खून-पसीने की मेहनत से कमाए पैसों को सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था। ये लोगों के वो पैसे हैं जो उन्होने अपने रोजाना के खर्चों में से बचा कर अपने भविष्य व अपनों के भविष्य को संजोने व संवारने के लिए सहारा समूह के मनमोहक स्कीमों में आकर निवेश किये थे। पर सहारा समूह के फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से ही करोड़ों लोगों का पैसा कंपनी में फंसा हुआ था, सरकार की मध्यस्थता व कोर्ट के हाताक्षेप के बाद आखिरकार ये पैसा निवेशकों को वापस मिलने वाला है।
इन निवेशकों को मिलेगा पैसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सहारा समूह की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे लगाने वालों को रिफंड मिलेगा। जिसमे सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी योजनाएं शामिल हैं।
सहारा समूह की ये सभी योजनाएं मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच पंजीकृत कराई गई हैं। केंद्रीय सहकारी मंत्रालय ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाने का रास्ता साफ हो चुका है। अब Sahara-SEBI रिफंड अकाउंट में जमा राशि को निवेशकों को लौटाया जाएगा।
निवेशकों को ऐसे करना होगा आवेदन
सहारा समूह में निवेश पैसों को दुबारा पाने के लिए निवेशकों को सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एक पत्र लिखना होगा और इसके साथ ही अपनी पहचान और और निवेश करने का प्रूफ भी देना होगा। निवेश का सही बांड पेपर जमा करने के बाद ही उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए और जमाकर्ताओं को उनके बैंक खाते में ही पैसे वापस लौटाए जाएं। आपको बताते चलें की सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर का सैंपल भी जारी किया गया है।
ऐसे लिखें पत्र-
सेवा में
माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार (सहकारी समिति )
CRCS का कार्यालय प्रथम तल सहकारी मंत्रालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन
CGO कंपलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली
पिन – 110 003
विषय – सहारा इंडिया के नाम पर सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर maturity पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत
प्रसंग – माननीय दिल्ली हाई कोर्ट WP . (C) No .669 of 2021 दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में
महोदय
उपरोक्त विषय में संदर्भ में कहना है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश में केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा समूह से संबंधित सोसाइटी के संबंध में प्राप्त सभी दावों को निपटाने का आदेश जारी किया है जिसके संदर्भ में कहना है कि …
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 31 -8 -2012 के अनुसार सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से हम गरीब भोले भाले लोगों का पैसा धोखा देकर जबरदस्ती अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जिसका पैसा वापस वापस नहीं किया जा रहा है
जिसके लिए हमने पिछले कई वर्षों से सहारा इंडिया / सहारा ग्रुप के विभिन्न सोसाइटी में पैसा पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं मगर हर बार पैसा वापस करने की जगह जबरदस्ती दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और पैसा लौटाया नहीं जाता है
मेरी यह कुल जमा राशि ब्याज के साथ …………….……………..
सहारा इंडिया / सहारा समूह के विभिन्न सोसाइटी के पास बकाया है जो इस प्रकार से है और रिफंड नहीं किया जा रहा है —
अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेशानुसार मेरा पैसा रिफंड करवाने की कृपा की जाए
जमाकर्ता/ शिकायतकर्ता ….
हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान…..
जमाकर्ता या शिकायतकर्ता का पूरा नाम ……..
पूरा पता ………
मोबाइल नंबर ..…….
ईमेल ऑप्शनल ………
संलग्नक उपरोक्त सभी बॉन्ड पेपर की फोटो कॉपी, सहारा इंडिया द्वारा दिया पेपर की फोटो कॉपी ,पासबुक की फोटो कॉपी..
कुल दस्तावेजों की संख्या ….
माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार (सहकारी समिति )CRCS का कार्यालय प्रथम तल सहकारी मंत्रालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन CGO कंपलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली
पिन – 110 003
9 महीने में पूरा हो भुगतान : सुप्रीम कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया 9 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस अपील को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सहारा समूह में जमा 24 हजार करोड़ रुपये में से सेबी के पास रखे 5000 करोड़ रुपये को भी आवंटित करने का आवेदन दिया गया था।
इससे पहले सहारा समूह की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसे लगाने वाले देशभर के लाखों निवेशकों ने अपने पैसे वापस न किए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद सभी सोसाइटीज को नोटिस जारी किया गया और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सुनवाई भी की थी। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सभी सोसाइटीज को जल्द पैसा लौटाने और नई जमाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था।