उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की, जिसके एक दिन बाद अदालत ने उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई। यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है।
अब रामपुर में जब भी चुनाव लड़ेंगे कमल खिलेंगे : केशव प्रसाद मौर्य
इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य (यूपी के डिप्टी सीएम) ने कहा कि , “चूंकि आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, इसलिए उन्हें अब दोनों सदनों से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और अब रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली है, इसलिए जब भी चुनाव लड़ेंगे कमल खिलेंगे।” )लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि किसी को भी दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, उसे “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण का किया प्रयोग
एक चुनावी सभा के दौरान रामपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने के आरोप में अप्रैल में आजम खान के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया गया था।साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, खान पर मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए। भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। खान के बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद खान को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था। उन्होंने करीब दो साल जेल में बिताए।
10वीं बार रामपुर सदर विधानसभा सीट जीती थी-
सपा नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी सहित लगभग 90 मामले दर्ज हैं। उन्होंने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 10वीं बार रामपुर सदर विधानसभा सीट जीती थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस साल जून में, भाजपा के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर संसदीय सीट पर कब्जा कर लिया, अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को एक उपचुनाव में 42,000 से अधिक मतों से हराया। (एएनआई)