मध्य प्रदेश से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि आनंद प्रकाश चौधरी नाम का लड़का परीक्षा में फैल होने के कारण youtube पर केस कर दिया और 75 लाख रूपये का हर्ज़ाना माँगा। दरअसल आनंद प्रकाश चौधरी नाम का यह छात्र युटुब पर ऑनलाइन ऐजुकेशन वीडियो देख कर अपनी पढ़ाई करता था और पढ़ाई के दौरान युटुब पर बार-बार अश्लील विज्ञापन आता था। जिससे छात्र का पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता था। पढ़ाई पर से ध्यान हटने के कारण छात्र जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था उसमे फ़ैल हो गया और उसने youtube को इसका ज़िम्मेदार मानते हुए youtube पर ही केस कर दिया।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट supreme court ने याचिका को ‘बेबुनियाद’ बताते बुए ख़ारिज कर दिया.मध्य प्रदेश के इस शख़्स ने याचिका में कहा था कि यूट्यूब पर आने वाले विज्ञापनों से उनका ध्यान भटकता था और इसी कारण वो प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाए.जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की बेंच ने कहा, “आप मुआवज़ा मांग रहे हैं क्योंकि आपने इंटरनेट पर विज्ञापन देखे और इससे आपका ध्यान भटक गया और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएं?”
बेंच ने कहा, “ये अनुच्छेद 32 के तहत सबसे बेबुनियाद याचिकाओं में से एक हैं… इस तरह की याचिका सिर्फ़ अदालत का समय बर्बाद करती है.”याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर नग्नता पर रोक लगाने की भी मांग की थी। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा की तैयारी करने के लिए youtube का इस्तेमाल कर रहे जहां उन्हें अश्लील विज्ञापन दिख रहे थे। बेंच ने कहा, “अगर आपको विज्ञापन पसंद नहीं हैं, तो मत देखिए.” पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया था लगाया था। बाद में याचिकाकर्ता ने जुर्माना हटाने की मांग की, तो कोर्ट ने 25,000 रुपये देने के लिए कहा।